बड़वानी~ड्राइविंग लाइसेंस व बीमा के बगैर मोटरसाईकल चलाने वाले को कोर्ट ने लगाया 17 हजार का जुर्माना~~
बड़वानी / केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के लिए मोटरयान अधिनियम मे संशोधन कर नये प्रावधान लागू किए है इसी के मद्देनजर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ श्री अमूल मण्डलोई ने पारित अपने फैसले में अवैध शराब परिवहन करने के आरोपीगण दीपक पिता कमल ढीबर निवासी बड़दा एवं संजय पिता दिनेश नायक निवासी ग्राम गोलाटा को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2500-2500 रूपये जुर्माना तथा आरोपी दीपक को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसायकल चलाने के मामले में 5 हजार रुपये तथा बगैर बीमा के वाहन चलाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया है। वहीं वाहन मालिक संजय को बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को मोटर सायकल चलाने देने के आरोप में 5 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड श्री अकरम खान मंसूरी द्वारा की गई।
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