*धार~कोर्ट ने सुनाया फैसला*~~
*नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मौसा को शेष प्राकृत जीवन कारावास की सजा*~~
धार। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो धार सुरेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी मालसिंह पिता सरदारसिंह भीलाला उम्र 28 साल निवासी ग्राम उदयपुरा थाना उदयनगर, जिला देवास को लैंगिग अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकाश में धारा 376(3) एवं 506(2) भादस का अपराध अतिरिक्त प्रकृति का होने से आरोपी को धारा धारा 376(3) में अपराध के लिए आजीवन कारवास से जिसमें आरोपी को शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास सजा सुनाई है। मामले में पीथमपुर थाने पर प्रकरण दर्ज किया है। विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान श्रीमती आरती अग्रवाल (विशेष लोक अभियोजक अधिकारी) शासन की ओर से पैरवी की गई। जिन्होने अभियोक्त्री, विशेषज्ञ, साक्षी, विवेचक व DNA की विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो कि सकारात्मक थी। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य आरोपी के विरूद्ध अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए थे विशेष न्यायालय ने अभियोजन द्वारा साक्ष्यो की प्रमाणिता के आधार पर आरोपी को जीवन पर्यन्त (मरते दम तक) कारावास की सजा से दण्डित किया।
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*नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मौसा को शेष प्राकृत जीवन कारावास की सजा*~~
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